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बालिकाओं के लिए "शिक्षा ऋण योजना" लागू

चंडीगढ़ ,01 (वार्ता) हरियाणा में राज्य महिला विकास निगम के माध्यम से "शिक्षा ऋण योजना" लागू की गई है, ताकि महिलाएं और बालिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 से अब तक 10930 महिलाओं/बालिकाओं को 2633.82 लाख रूपये की ब्याज सब्सिडी दी जा चुकी है। यह जानकारी गुरुवार को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा दी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर सीमित साधनों, अत्यधिक शुल्क तथा बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज के भार के कारण वह उच्च शिक्षा (जैसे व्यावसायिक/तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा चिकित्सा संबंधी इत्यादि) प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं।
उन्होंने बताया कि शिक्षा ऋण के भार को कम करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत शिक्षा ऋण पर पांच फीसद ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाती है।
सुश्री ढांडा ने बताया कि शिक्षा ऋण बैंक द्वारा बैंक की शिक्षा ऋण योजना के अनुसार ही दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम की वेवसाइट देख सकते हैं।
विजय, संतोष
वार्ता
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