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युवती पर जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल कैद

गुडग़ांव,06 फरवरी (वार्ता) हरियाणा के गुड़गांव की एक अदालत ने मंगलवार को युवती को चाकू से घायल करने व हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व एक लाख 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला के सिकंदरपुर घोसी की युवती आरती ने सैक्टर 17/18 थाना पुलिस को 19 अप्रैल 2019 को बयान दर्ज कराए थे कि वह क्षेत्र की एक निजी कंपनी में काम करती है। जब वह ड्यूटी खत्म कर देर सायं कंपनी के बाहर आई तो एक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। उसके सहयोगी दीक्षित हसीजा ने उसे बचाने का प्रयास किया तो उसको भी चोट लगी।
पुलिस ने आरोपी ग्राम झाड़सा के प्रीतम के उसके खिलाफ भादंस की धारा 323, 325, 307 व 25 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था।
सं.विजय.संजय
वार्ता
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