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करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत मंजूर

गुरुग्राम, 06 मई (वार्ता) हरियाणा में गुरुग्राम की एक अदालत ने सोमवार को यूथ कॉंग्रेस
के अध्यक्ष एवं लोकसभा चुनाव में करनाल से काँग्रेस प्रत्याशी दिव्यनशू बुद्धिराजा को मार्च 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद सदस्यता से अयोग्य करार देने के बाद दिल्ली-जयपुर हाइवे जाम करने के मामले में 50 हजार के मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली।
बुद्धिराजा सोमवार को अदालत में पेश हुये जिसके बाद उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गयी।
पच्चीस मार्च 2023 को श्री गांधी को अयोग्य करार देने के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और हरियाणा में भी प्रदर्शन हुये। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने बुद्धिराजा एवं अन्य काँग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने बुद्धिराजा को आज अदालत में उपस्थित रहने का नोटिस जारी किया था जिसके बाद वह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रश्मीत कौर की अदालत में पेशी पर पहुंचे थे।
सं.महेश.श्रवण
वार्ता
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