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ग्रुप-सी में अग्निवीरों को पांच और ग्रुप-बी में एक प्रतिशत आरक्षण

चंडीगढ़, 17 जुलाई (वार्ता) हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किये जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और स्पेशल पुलिस अधिकारी( एसपीओ) के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत हॉरिजोंटल (क्षैतिज) आरक्षण दिया जायेगा।
श्री सैनी ने बुधवार को यहां प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 14 जून, 2022 को 'अग्निपथ' योजना लागू की गयी थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में चार वर्ष के लिये अग्निवीर की तैनाती की जाती है। उन्होंने कहा कि ग्रुप-सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को पांच प्रतिशत और ग्रुप-बी में एक प्रतिशत हॉरिजोंटल आरक्षण मिलेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इन अग्निवीरों को ग्रुप-बी और सी में सरकारी पदों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु में तीन वर्ष की छूट दी जायेगी। हालांकि, अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट पांच वर्ष की होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ग्रुप-सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिये पांच प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण और ग्रुप-बी में एक प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण दिया जायेगा।
श्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रतिमाह 30 हजार रु से अधिक वेतन दिया जाता है, तो राज्य सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60 हजार रु वार्षिक सब्सिडी देगी। इतना ही नहीं, यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है, तो सरकार द्वारा उसे पांच लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज सहायता दी जायेगी। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर बंदूक का लाइसेंस दिया जायेगा। सरकारी विभागों / बोर्डों / निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक्स स्कोर में प्राथमिकता दी जायेगी।
विजय.श्रवण
वार्ता
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