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नाबालिग ड्राईविंग करते पकड़ा गया तो माता-पिता को तीन साल की सजा

चंडीगढ़,22 जुलाई(वार्ता) पंजाब में 31 जुलाई से अगर कोई नाबालिग बच्चा स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके माता-पिता को तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक( एडीजीपी) ट्रैफिक अमरदीप सिंह राय ने सोमवार को इस संबंध में सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ( एसएसपी) और पुलिस आयुक्तों को आदेश जारी कर दिए हैं।
एडीजीपी के आदेश के अनुसार 31 जुलाई के बाद अगर कोई नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र का बच्चा दोपहिया वाहन या कार चलाता है तो उसके माता-पिता या वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस आयुक्तों और सभी एसएसपी को जुलाई माह के दौरान जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है जिसमें वे अभिभावकों एवं वाहन स्वामियों को जागरूक करें।
विजय.संजय
वार्ता
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