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प्रदेश में सात स्थायी लोक अदालतें की जाएगी स्थापित: सैनी

चंडीगढ़, 21 जनवरी (वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में सात और स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवायें) की स्थापना के लिये तीन करोड़ 87 लाख से अधिक और जन उपयोगी सेवाओं के लिये 35 लाख रुपये की राशि को प्रशासनिक मंजूरी दी है।
यह जानकारी मंगलवार को एक सरकारी प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि जन उपयोगी सेवाओं के लिये सात और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के साथ, सभी जिलों में अपनी अलग स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवायें) होंगी। वर्तमान में, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल में कैंप कोर्ट आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि चरखी दादरी एकमात्र ऐसा जिला है, जहां कोई नियमित/ कैंप कोर्ट आयोजित नहीं किया जा रहा है। इसलिये, चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल जिलों के लिये सात और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की मंजूरी दी गयी है।
उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवायें) की स्थापना के लिये तीन करोड़ 87 लाख से अधिक और जन उपयोगी सेवाओं के लिये 35 लाख रुपये (प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिये पांच लाख रुपये) की मंजूरी दी गयी है। चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल में अध्यक्षों, सदस्यों और कर्मचारियों के पदों के लिये प्रशासनिक मंजूरी दी है, जिसमें इन सात जिलों में स्थायी लोक अदालत के लिये सात अध्यक्ष (प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिये एक अध्यक्ष), 14 सदस्य ( प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिये दो सदस्य), सात रीडर, सात स्टेनो टाइपिस्ट, 14 प्रोसेस सर्वर्स और 14 चपरासी के पद हैं।
गौरतलब है कि हरियाणा में 22 जिले हैं। हरियाणा सरकार ने समय-समय पर अंबाला, पंचकूला, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, रेवाड़ी, पानीपत, सिरसा, भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और यमुनानगर में 15 स्थायी लोक अदालतों, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं की स्थापना के लिये प्रशासनिक मंजूरी दी हुई है।
विजय.श्रवण
वार्ता
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09 Feb 2025 | 7:04 PM

चंडीगढ़, 09 फरवरी (वार्ता) पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने रविवार को बताया कि पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के 15 वृद्ध आश्रमों को 4.21 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है।

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