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सिविल न्यायाधीशों की विभागीय परीक्षा के संबंध में संशोधन

चंडीगढ़, 23 जनवरी (वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है) में हरियाणा में सिविल न्यायाधीशों की विभागीय परीक्षा के संबंध में संशोधन किया गया है।
इस नियम के भाग - डी के नियम - 5 को प्रतिस्थापित किया गया है। अब इस भाग-डी के अनुसार विभागीय परीक्षा उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किसी एजेंसी या प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जायेगी। इसमें भाग- ई ‘ विभागीय परीक्षा’ को हटाने की आज की मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी गयी है। पहले के प्रावधानों के अनुसार उक्त विभागीय परीक्षा केंद्रीय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जाती थी और सभी नवनियुक्त सिविल न्यायाधीशों को परिवीक्षा अवधि के भीतर पास करनी होती थी।
विजय.श्रवण
वार्ता
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पंद्रह वृद्ध आश्रमों के लिए 4.21 करोड़ रुपये का अनुदान : डॉ. कौर

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09 Feb 2025 | 7:04 PM

चंडीगढ़, 09 फरवरी (वार्ता) पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने रविवार को बताया कि पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के 15 वृद्ध आश्रमों को 4.21 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है।

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