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नशीली दवा रखने के आरोपी को 15 वर्ष का कारावास

बीकानेर, 15 नवम्बर (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ की मादक पदार्थ निवारण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने नशीली गोलियां रखने के आरोपी को आज 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश मशरूर खां ने आरोपी पवन को प्रतिबंधित नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उस पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी किया, जिसे अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जाकिर हुसैन ने पैरवी की।
मामले के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र में 28 अक्टूबर 2016 को तत्कालीन थानाप्रभारी रणवीर मीणा ने पवन से 15 हजार प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की थी।
सुनील सैनी
वार्ता
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वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का 18 हजार करोड़ का एफपीओ गुरुवार को खुला

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का 18 हजार करोड़ का एफपीओ गुरुवार को खुला

18 Apr 2024 | 9:43 PM

जयपुर, 18 अप्रैल (वार्ता) वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने गुरुवार को इक्विटी शेयरों की अपनी फ़र्दर पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) के संबंध में अपना प्रस्ताव खोला जिसमें 18 हजार करोड़ तक के इक्विटी शेयरों का नया इश्यू शामिल है।

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