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किशोरी के देहशोषण के आरोप में युवती सहित चार को 20 वर्ष का कारावास

बीकानेर 03 दिसम्बर (वार्ता) राजस्थान में गंगानगर की पोक्सो अधिनियम मामलात की विशेष अदालत ने एक किशोरी के देहशोषण के आरोप में एक युवती और तीन युवकों को आज 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश सुनील रणवाह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) के तहत वीणा मेघवाल, प्रेम डूडी, विजय भादू, और मदनलाल को एक किशोरी दुष्कर्म करके अश्लील तस्वीरें खींचकर उसका देहशोषण का दोषी मानते हुए उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया, जिसे अदा नहीं करने पर उन्हें दो दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने उन्हें अन्य धाराओं के तहत भी दोषी माना और अलग से सजा और जुर्माना किया।

मामले के अनुसार 15 अप्रैल 2015 को वीणा मेघवाल पीड़ित किशोरी के घर गई और उसे अपने घर ले जाने के बहाने सुनसान स्थान पर ले गई जहां पहले से मौजूद आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उन्होंने किशोरी की तस्वीरें भी खींच ली। जिसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर वीणा उसे कई बार इन युवकों के पास ले गई। इनमें से एक तस्वीर वायरल हुई तब परिजनों को इसका पता चला।

सुनील सैनी
वार्ता
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