राज्य » राजस्थानPosted at: Jan 31 2019 8:32PM कातिलाना हमला करने पर पांच वर्ष की कैदश्रीगंगानगर 31 जनवरी (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) पलविन्द्र सिंह ने रंजिश के चलते एक युवक पर कातिलाना हमला करने के आरोपित को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है और 30 हजार का अर्थदंड लगाया है। प्रकरण के अनुसार हिन्दुमलकोट थाना क्षेत्र में सीमावर्ती गांव पक्की में 30 अक्टूबर 2014 की सुबह लगभग आठ बजे परमजीत सिंह और उसके भाई बग्गासिंह के साथ जसविन्द्र सिंह और उसकी मां मीतोबाई ने झगड़ा-फसाद करते हुए घातक हमला कर दिया। घटना के समय परमजीत सिंह अपनी आटा चक्की पर काम कर रहा था। उसका भाई बग्गासिंह भी वही बैठा था। आरोप के मुताबिक जसविन्द्र सिंह उर्फ टीटू अपनी मां मीतोबाई के साथ मोटरसाइकिल पर वहां आया। इनके पास लाठी और कुल्हाड़ी थी। पहले दोनों ने दोनों भाइयों के साथ गाली-गलौच किया। फिर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। परमजीत सिंह के सिर में कुल्हाड़ी की घातक चोट लगी। लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों भाइयों को छुड़वाया। इस सम्बंध में पुलिस ने बग्गासिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 1 नवम्बर को मां-बेटे द्वारा कातिलाना हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। अनुसंधान के पश्चात् दोनों के विरुद्ध धारा 307, 326, 323 व 341 में चालान पेश किया गया।सुनील सैनीवार्ता