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चोटिल किसान को क्षतिपूर्ति करने के आदेश

श्रीगंगानगर,31 जनवरी (वार्ता)राजस्थान के श्रीगंगानगर में खेत में काम करते समय चोटिल हुए एक किसान की इलाज के दौरान मौत हो जाने के एक मामले मेें स्थाई लोक अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के मुख्य कार्यालय के प्रबंधक, रामसिंहपुर शाखा के प्रबंधक तथा रामसिंहपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति के मैनेजर को उसकी बीमा दावा राशि पांच लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित एवं मानसिक तथा आर्थिक क्षतिपूर्ति के तौर पर 10 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिये हैं।
प्रकरण के मुताबिक चक 59 जीबी निवासी राजविन्द्र सिंह ने स्थाई लोक अदालत मेें यह परिवाद दायर किया था। राजविन्द्र सिंह ने परिवाद में बताया कि उसके पिता अमरजीत सिंह ग्राम सेवा सहकारी समिति रामसिंहपुर में सदस्य थे। उनके पिता ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत समिति से ऋण लिया हुआ था। इस सम्बंध में केन्द्रीय सहकारी बैंक की रामसिंहपुर शाखा में ऋण खाता भी खुलवाया हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर का नियमानुसार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवाया जाता है, जिसका प्रीमियम उसके द्वारा लिये गये ऋण में ही शामिल होता है। बीमा के लिए सहकारी बैंक ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी से अनुबंध किया हुआ था।
राजविन्द्र सिंह के मुताबिक उसके पिता का भी 13 जुलाई 2016 से 12 जुलाई 2017 तक दुर्घटना बीमा था। उसके पिता 28 मई 2017 को खेत में पेड़ की टहनी काटते समय चोटिल हो गये थे। उनके एक पांव में सख्त चोट लगी। पांव में संक्रमण फैल गया। उसके पिता अमरजीत सिंह की 8 जून 2017 को श्रीगंगानगर के बहल हॉस्पीटल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
सुनील सैनी
वार्ता
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