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नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

झुंझुनूं ,31 जनवरी (वार्ता) राजस्थान में झुंझुनूं के लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के विशेष न्याायाधीश सुकेश कुमार जैन ने एक नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ के आरोपी रामावतार मेधवाल निवासी छापोली को तीन वर्ष केे साधारण कारावास व एक हजार रूपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
मामले के अनुसार पीड़िता ने एक परिवाद संबधित न्यायालय में 23 सितम्बर 2014 को आरोपी रामावतार आदि के विरूद्ध पेश किया कि 18 सितम्बर को वह अपने घर पर अकेली थी तथा उसकी माता रिश्तेदारी मे मौत होने के कारण पचलंगी गांव गयी थी तथा उसका पिता किसी काम से दुसरे गांव जोधपुरा सुनारी गये हुये थे कि दोपहर डेढ़ बजें आरोपी रामावतार उसके घर आया व उसके साथ गलत व अश्लील हरकते करने लगा तथा उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा आदि। इस परिवाद को न्यायालय ने जांच हेतु पुलिस थाना उदयपुरवाटी भेज दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद रामावतार के विरूद्ध संबधित न्यायालय मेें चालान पेश कर दिया।
सर्राफ सैनी
वार्ता
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