Wednesday, Apr 24 2024 | Time 19:57 Hrs(IST)
image
राज्य » राजस्थान


कांस्टेबल भर्ती दौड़ में अयोग्य ठहराने पर सरकार और डीजीपी से मांगा जवाब

जोधपुर,07 फरवरी(वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती- 2018 में याचिकाकर्ता को 11 सितम्बर को अजमेर में हुई दौड़ में अयोग्य करार देने को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक सहित अन्य उच्चाधिकारियों से जवाब मांगा है।
नागौर जिले की मूंडवा तहसील के कुचेरा गांव निवासी सलीम खान की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता ने निर्धारित पांच किलोमीटर की दौड़ तय समय में पूरी कर ली थी, लेकिन उसे यह कहते हुए अयोग्य घोषित कर दिया कि उसके लगी इलेक्ट्रॉनिक चिप में निर्धारित दूरी की दौड़ पूरी नहीं हो पाई।
याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार कानून के तहत पुलिस अधीक्षक कार्यालय अजमेर में आवेदन कर दौड़ की वीडियोग्राफी की सीडी चाही, जिस पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर एवं मुख्यालय) ने अनुचित जवाब देते हुए कहा कि, प्रार्थी ने प्राप्तांक सम्बन्धी सूचना मांगी है। भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन होने के कारण अंकों की जानकारी देना संभव नहीं है। इस धांधली को न्यायालय में चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि दौड़ के दौरान इलेक्ट्रॉनिक चिप के खराब होने का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। वीडियोग्राफी में यह स्पष्ट हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने दौड़ तय समय में पूरी कर ली थी, लेकिन विभाग वह उपलब्ध करवाने से भी इनकार कर रहा है। जो कि विधिविरुद्ध और मनमाना है। जस्टिस अरुण भंसाली की एकलपीठ ने राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक सहित अन्य उच्चाधिकारियों को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया।
पारीक रामसिंह सैनी
वार्ता
image