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कर्मचारियों के बकाये के लिये विद्यालय की सम्पत्ति की होगी नीलामी

झुंझुनू, 15 फरवरी (वार्ता) झुंझुनुं के पिलानी कस्बे में 23 कर्मचारियों के ग्रेच्युटी सहित अन्य बकाये का भुगतान नहीं करने पर साबू स्कूल की सम्पत्ति नीलाम करने के न्यायालय ने आदेश दिये हैं।
मामले के अनुसार वर्ष 2011 में राज्य ने सरकार ने सभी सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों शिक्षकों को सरकारी में विलय कर दिया था। साबू स्कूल के 23 कर्मी सरकारी सेवाओं नियुक्त हो गये, लेकिन उनके वेतन, ग्रेच्युटी सहित अन्य भत्ते का भुगतान बकाया था जिसे साबू स्कूल सोसायटी दे नहीं दे रही थी। इसके बाद सभी कर्मियों ने जयपुर ट्रिब्यूनल में मुकदमा दायर कर दिया।
सूत्रों के अनुसार करीब एक वर्ष पहले पहले ट्रिब्यूनल ने स्कूल प्रबंधन को 23 में से 18 कर्मचारियों का करीब ढाई करोड़ रुपए बकाया देने के आदेश दिए। इन आदेशों की पालना करवाने कर्मचारी पिलानी न्यायालय गये, जहां से अब स्कूल की संपत्ति बेचकर भुगतान किए जाने के आदेश हुए हैं। आदेश के तहत 19 फरवरी को साबू स्कूल की खाली जमीन और उसके बाद स्कूल परिसर को नीलाम करने के आदेश दिये गये हैं।
सर्राफ सुनील
वार्ता
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