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शहीदों और युद्ध में विकलांग सैनिकों को सहायता राशि में बढ़ोत्तरी के आदेश जारी

जयपुर, 20 फरवरी (वार्ता) राज्य सरकार ने सैनिकों एवं अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद सैनिकों के परिजनों एवं स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को देय सहायता एवं सुविधा पैकेज में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि अब शहीदों के आश्रितों को 50 लाख रुपए तक तथा स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों को 30 लाख रुपए तक नकद सहायता राशि मिल सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद इस संबंध में घोषणा की थी। संशोधित पैकेज के अनुसार अब शहीद का परिवार कुल 50 लाख रुपये नकद अथवा 25 लाख रुपये नकद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र फेज - द्वितीय में 25 बीघा भूमि अथवा 25 लाख रुपये नकद के साथ राजस्थान आवासन मण्डल के एक एमआईजी आवास का विकल्प चुन सकता है।
राज्य सरकार द्वारा पूर्व की भांति शहीद परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी, शहीद के बच्चों को राजकीय विद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में निःशुल्क शिक्षा, पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति तथा माता-पिता को लाख रुपये की सावधि जमा भी देय होगी। इसके साथ ही, सहायता एवं सुविधा पैकेज में परिवार के सदस्य को कृषि भूमि पर ‘आउट ऑफ टर्न‘ आधार पर विद्युत कनेक्शन, शहीद की पत्नी एवं आश्रित बच्चों और शहीद के माता-पिता को राजस्थान रोडवेज की डीलक्स एवं साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए पास सुविधा तथा एक विद्यालय, औषधालय, चिकित्सालय, पंचायत भवन, मार्ग, पार्क अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद के नाम पर किया जाना भी शामिल है।
इसी प्रकार स्थाई युद्ध विकलांग सैनिक पांच लाख रुपए नकद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र फेज - द्वितीय में 25 बीघा भूमि या 30 लाख रुपए नकद में से एक विकल्प चुन सकेंगे। इसके साथ ही पूर्व की भांति स्थाई युद्ध विकलांग सैनिक या उसके आश्रित पुत्र अथवा पुत्री को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
सुनील
वार्ता
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