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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

श्रीगंगानगर, 27 मार्च (वार्ता)राजस्थान में गंगानगर की एक अदालत ने हत्या के आरोपी काे आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एक) पलविन्द्र सिंह ने आरोपी गुरतेज सिंह को बलकार सिंह की हत्या का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया। इस मामले में अदालत ने छह अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोकअभियोजक श्रीकृष्ण कुक्कड़ ने पैरवी की।
मामले के अनुसार 10 सितम्बर 2013 को गुरतेज सिंह ने आपसी रंजिश के चलते मोटरसाइकिल पर जा रहे बलकार सिंह के जीप से जानबूझकर टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई।
सुनील
वार्ता
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