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खाते में जमा राशि देने से इंकार पर, दस हजार मानसिक संताप का आदेश

झुंझुनू, 22 मई (वार्ता) राजस्थान के झुंझुनू में जिला उपभोक्ता मंच ने खाताधारक को खाते में जमा रुपए देने से इंकार करने पर बैंक पर दस हजार रूपये मानसिक संताप के एवं तीन हजार तीन सौ रुपए परिवाद व्यय देने के आदेश दिए हैं।
मंच के अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा एवं सदस्य शिवकुमार शर्मा ने परिवादी धीरज कुमार द्वारा की गई शिकायत में बताया कि 10 नवम्बर 2016 को बचत खाता बैंक ऑफ राजस्थान झुंझुनू में खुलवाया था,बाद में इस बैंक का विलय आइसीआइसीआइ में हो गया। पीडि़त ने बताया कि पढ़ाई के सिलसिले में जयपुर जाने के कारण पांच माह तक अपने खाते में कोई लेन-देन नहीं किया। एक नवम्बर 2016 को खाते से रुपए निकलवाने गया तो बैंक अधिकारियों ने राशि देने से इंकार कर दिया।
प्रबंधक से बात करने पर उसने पांच माह तक लेन-देन नहीं करने पर राशि खत्म होने एवं खाता संचालित नहीं होने पर उल्टा बैंक के राशि मांगने एवं नोटिस देने के लिए कहा गया। बैंक अधिकारी ने परिवादी को बताया कि नए नियमों के मुताबिक खाते में न्यूनतम 10,200 का बैलेस रखने की बात कही गई।
मंच ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद परिवाद को स्वीकार करते हुए बैंक को प्रार्थी के खाते में जमा 2931 रुपए, इस राशि पर बैंक नियमानुसार राशि अदायगी तक देय ब्याज, दस हजार मानसिक संताप एवं तीन हजार तीन सौ रुपए परिवाद व्यय देने के आदेश दिये।
सराफ रामसिंह
वार्ता
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