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पोस्त तस्करों को दस-दस वर्ष की कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 25 जून (वार्ता) राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नोहर में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने पोस्त की तस्करी करने के जुर्म में पंजाब के बठिंडा जिले के चार आरोपियों को आज दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा और एक-एक लाख का अर्थदंड की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश पुखराज गहलोत ने यह निर्णय गोगामेड़ी थाना पुलिस द्वारा लगभग छह वर्ष पूर्व एक गाड़ी से जब्त किये लगभग साढ़े पांच क्विंटल पोस्त के प्रकरण में सुनाया है। लोक अभियोजक शशिकुमार सहारण ने बताया कि आठ अक्टूबर 2013 को गोगामेड़ी थानाप्रभारी विक्रांत शर्मा रेलवे फाटक के पास नाकाबंदी कर वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक स्कोर्पियो गाडी आई, जिसे रोककर चैक किया गया। इस गाड़ी में चार व्यक्ति सवार थे और पीछे की सीट पर कट्टे रखे हुए थे। इन कट्टों में पांच क्विंटल 40 किलो डोडा-पोस्त बरामद हुआ।
गाड़ी में सवार व्यक्तियों कालासिंह, गुरसेवक सिंह, बलविन्द्र सिंह और बिन्दर सिंह को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।
न्यायालय ने आरोपियों को पोस्त तस्करी का दोषी करार देते हुए दस-दस कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक-एक लाख का जुर्माना लगाया।
सेठी रामसिंह
वार्ता
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