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दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की कैद

श्रीगंगानगर 29 जून (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में अतिरिक्त जिला सेशन न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपी एक व्यक्ति को सात वर्ष की कैद और 20 हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार टांडी ने बताया कि गांव फतेहपुर की एक महिला ने सात सितंबर 2017 को संगरिया थाना में दर्ज करवाई रिपोर्ट में कहा कि तीन सितंबर को दोपहर बाद तीन बजे गांव के नजदीक पूर्णसिंह के खेत में घास लेने के लिए गई थी। जहां उसे अकेले पाकर गांव का ही एक व्यक्ति करनैलसिंह वहां आया, जिसने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। रिपोर्ट में कहा कि इस घटना से वह इतनी व्यथित और परेशान हुई कि घर आकर उसने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। घरवालों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इलाज से उसकी हालत में सुधार हुआ।
पुलिस ने इस बयान के आधार पर करनैलसिंह के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 376 और उसे मरने के लिए विवश करने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया। न्यायाधीश डा. नरेंद्रसिंह राठौड़ ने आज इस प्रकरण का फैसला सुनाते हुए आरोपी करनैलसिंह को दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। उसे धारा 376 के तहत सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर करनैल सिंह को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सेठी रामसिंह
वार्ता
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