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चिकित्सकों की सुरक्षा के लिये धारा तीन पर सख्ती से अमल किया जाये-डाॅ आर्य

जयपुर, 05 जुलाई (वार्ता) प्राइवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम्स सोसायटी के अध्यक्ष डॉ संजय आर्य ने चिकित्सकों पर हमलोें की रोकथाम के लिये राजस्थान में लागू धारा तीन पर कठोरता से अमल करने की मांग की है।
डॉ आर्य ने आज यहां पत्रकारों से कहा कि देशभर में चिकित्सकों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में सम्पत्तियों का भी नुकसान किया जाता है। जिसके विरोध में चिकित्सकों को कई बार हड़ताल पर भी जाना पड़ता है। चिकित्सकों को हड़ताल करने से रोकने के लिये वर्ष 2008 में राजस्थान में धारा तीन के तहत राजस्थान चिकित्सा परिचर्या अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ वायलेशन एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी) अधिनियम लागू किया गया था। इस कानून में चिकित्सकों की सुरक्षा के साथ ही अस्पतालों में सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति के प्रावधान भी किये गये थे।
उन्होंने कहा कि इस कानून को बने 11 वर्ष हो गये, लेकिन इस कानून की जानकारी न तो पुलिस को है, न ही कानून के ज्ञाताओं को। इसका नतीजा यह है कि इस कानून के होते हुए भी चिकित्सकों और अस्पतालों में हिंसा नहीं रुक रही है। यही वजह है कि पिछले महीने बंगाल में चिकित्सकों पर जो हमले हुए उसे लेकर देशभर में 17 जून को चिकित्सक हड़ताल पर रहे। इसके बावजूद चिकित्सकों पर हमले जारी हैं। उन्होंने कहा कि इसकी मुख्य वजह पुलिस द्वारा इस धारा तीन के तहत कार्रवाई नहीं करना है।
डाॅ आर्य ने कहा कि हाल ही में जयपुर में टोंक फाटक पर एक अस्पताल में हुई तोड़फोड़ और हिंसा की प्राथमिकी में धारा 336, 327 और 504 के तहत दर्ज की गई, लेकिन दबाव में पुलिस ने आरोपी पर धारा 151 लगाई और जमानत पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि धारा तीन पर अमल करने को लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मिला गया तो उन्होंने इस धारा पर अमल करने को सभी थानों को पाबंद कर दिया, लेकिन थानों में आदेश की अवहेलना की जा रही है। ऐसे मामलों में एक भी मुदकमा धारा तीन के तहत दर्ज नहीं किया जाता है।
सोसायटी के सचिव डाॅ अजय कपूर ने बताया कि चिकित्सकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से इस सम्बन्ध में मिलेगा और ज्ञापन देकर उनसे राजस्थान में चिकित्सकों की सुरक्षा और इससे संबंधित कानून को सख्ती से लागू करने की मांग करेगा।
सुनील
वार्ता
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