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राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक पास

जयपुर, 09 जुलाई (वार्ता) राज्य विधानसभा ने आज राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक 2019 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इससे पहले सदन में विधेयक पर हुई बहस के बाद उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना ने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का समावेशी आर्थिक वृद्धि और नियोजन-सृजन में बड़ा योगदान हैं।
उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की तीव्र वृद्धि और स्थापना को सुकर बनाने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को, ऎसे उद्यमों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए अपेक्षित विभिन्न अनुमोदनों और निरीक्षणों में आरंभिक तीन वर्ष की कालावधि के लिए छूट देना और उसके पश्चात् भी ऎसे अनुमोदान अभिप्राप्त करने के लिए उन्हें छह मास की कालावधि अनुज्ञात करना समुचित समझा गया था।
उन्होंने बताया कि इस विधेयक के पारित होने से प्रदेश में उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। उद्यम लगाना आसान होगा। उद्यमी को कई झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी और कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। नए-नए उद्यमी उद्योग लगाने के लिए आगे आएंगे। इससे प्रदेश की आर्थिक वृद्धि होने के साथ युवाओं को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी।
इससे पहले सदस्यों द्वारा विधेयक को प्रचारित करने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।
जोरा
वार्ता
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