राज्य » राजस्थानPosted at: Jul 12 2019 6:02PM 30 नवम्बर, 2018 तक बकाया दो लाख रू. तक का ऋण माफ-आंजनाजयपुर 12 जुलाई (वार्ता) राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने बताया कि 30 नवम्बर, 2018 तक पात्र किसानों की दो लाख रूपए तक की बकाया ऋण राशि माफ कर दी गयी है तथा इस राशि का समायोजन सम्बन्धित ऋणी के खाते में 30 जून, 2019 तक कर दिया गया है। श्री अंजना ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान आराम की नींद सो सकें इसलिए किसानों के खातों में 30 नवम्बर, 2018 तक का बकाया ऋण माफ कर दिया गया है। इससे पहले विधायक निर्मल कुमावत के मूल प्रश्न के जवाब में श्री अंजना ने बताया कि 19 लाख 43 हजार 390 किसानों को अल्पकालीन ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी कर 7549 करोड़ 46 लाख रुपये की राशि माफ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमान्त कृषक जिनका कृषि ऋण दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत है तथा अवधिपार राशि दो लाख से कम है, को माफ करने का निर्णय लिया गया है। श्री अंजना ने बताया कि नेशनल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक एवं आरआरबी से जुड़े कृषक, जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त है और अपना अल्पकालीन फसली ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, उनका 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में दो लाख रूपये की सीमा तक का अल्पकालीन फसली ऋण, जो एनपीए हो गया है, को माफ करने के लिए बैंकों से परामर्श कर वनटाईम सेटलमेंट स्कीम (ओ.टी.एस) लाए जाने हेतु समन्वय समिति का गठन किया गया है।रामसिंहवार्ता