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परिसीमन में अजा, अजजा के लिये वार्ड आरक्षित नहीं होने पर सरकार को थमाया नोटिस

बीकानेर 20 जुलाई (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य में आगामी नवम्बर में होने वाले नगर निकायों के चुनावों में बीकानेर नगर निगम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए वार्ड आरक्षित नहीं किये जाने पर राज्य सरकार एवं नगर निगम को नोटिस जारी किया है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुरेन्द्रसिंह शेखावत की ओर से उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत याचिका में बताया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3, 6, 9 व 10 तथा राजस्थान नगरपालिका चुनाव नियम 1994 के नियम 3 व 4 के स्पष्ट उल्लंघन के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया शुरू से शून्य करार करवाने के लिए मांग की गई है।
याचिका में बताया गया कि बीकानेर नगर निगम के परिसीमन के लिए आपति के समय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वार्ड नहीं बताये गये जो कि नियमों के हिसाब से आवश्यक है और न ही किसी वार्ड की जनसंख्या बताई गई है जिससे कि वार्डो के क्षेत्र के विरुद्ध धारा 9 व 10 के तहत कोई आपति ली जा सके, साथ ही नगर निगम के क्षेत्र से सटते बहुत बडे भूभाग जैसे उदासर, विराट नगर, डिफेन्स कॉलोनी, वृन्दावन नगर आदि घनी आबादी के क्षेत्र भी परिसीमन से बाहर रख दिए गए है।
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के परिसीमन के लिए दिये गये उक्त आदेश में दिये गये स्पष्ट दिशा निर्देशों की भी अनुपालना पांच जुलाई को परिसीमन के विरुद्ध मांगी गई आपति व ड्राफ्ट परिसीमन व ड्राफ्ट मैप से परिलक्षित नहीं होती है। न्यायाधिपति दिनेश मेहता ने इस पर राज्य सरकार पर नाराजगी जाहिर की तथा अतिरक्त महाधिवक्ता को बुलाकर नोटिस थमाया एवं याचिका इस पर अगली सुनवाई 23 जुलाई को रखी है।
संजय रामसिंह
वार्ता
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