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नीले केरोसीन का व्यवसायिक उपयोग पर व्यापारी को छह माह का कारावास

बीकानेर 20 जुलाई (वार्ता) राजस्थान के बीकानेर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश नायक ने गरीबों को मिलने वाला नीला केरोसिन का व्यवसायिक उपयोग में लेने पर एक व्यापारी को छह माह का करावास एवं पांच हजार रूपये का अर्थदंड़ की सजा सनाई है।
अभियोजन अधिकारी गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 28 मार्च 2000 को प्रवर्तन निरीक्षक टीम के हेतराम बिश्नोई, वेदप्रकाश बंसल ने मैसर्स दुर्गा मिष्ठान भंडार गजनेर रोड का निरीक्षण किया था। जिसमें गिरधारी लाल अपनी मिठाई की दुकान पर नीले केरोसिन से भट्टियां जलाकर नमकीन एवं मिठाई बना रहा था। टीम ने आरोपी के कब्जे से 615 लीटर नीला केरोसीन बरामद किया। पुलिस थाना नयाशहर ने न्यायालय में मुल्जिम गिरधारीलाल के खिलाफ धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहान के बयान एवं 11 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।
न्यायालय ने शनिवार को दिये फैसले में आरोपी को गिरधारीलाल को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का दोषी करार देते हुये छह माह का साधारण कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अदम-अदायगी अर्थदण्ड एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
संजय रामसिंह
वार्ता
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