राज्य » राजस्थानPosted at: Jul 30 2019 7:53PM तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 ध्वनिमत से पारितजयपुर 30 जुलाई (वार्ता) राजस्थान विधानसभा ने आज राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 ध्वनिमत से पारित कर दिया। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने सदन में विधेयक प्रस्तुत करते हुये विधेयक को सदन में लाने के कारणों एवं उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुलपति के पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हताओं और अनुभव के मुख्य उपबंध तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियों में 2018 में सम्मिलित किए जा चुके हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2018 में ही और विनियम जारी किए। उन्होंने कहा कि कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर को धारित करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के खण्ड 7.3 को प्रभावी करने के लिए, इससे संबंधित उपबंध को सम्मिलित करना समुचित समझा गया है। डा.गर्ग ने कहा कि इसके अतिरिक्त यदि किसी अभूतपूर्व स्थिति में कुलपति को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व हटाया जाना आवश्यक हो तो तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियों में उसको हटाये जाने के लिए कोई उपबंध नहीं है। इसलिए कुलपति को हटाये जाने से संबंधित उपबंध को भी सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राज्य के हित में लाया गया है।रामसिंहवार्ता