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लूटपाट के तीन आरोपियों को दस-दस वर्ष का कारावास

अलवर, 31 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में अलवर जिले के तिजारा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने लूटपाट करने के तीन आरोपियों को आज दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अविनाश चौधरी ने आरोपी आलम, आरिफ और साबिर को लूटपाट का दोषी मानते हुए उन पर दस - दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया। इस मामले में तीन अन्य आरोपी फरार हैं।
मामले के अनुसार 22 मार्च 2010 को अलवर जिले के टपूकड़ा थाना क्षेत्र में आरोपियों ने पीड़ित पक्ष फरमीन और उसके छोटे भाई जुनैद के साथ मारपीट करके उनसे लूटपाट की थी।
जैन सुनील
वार्ता
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