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घरेलू सामान जलाने के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

झुंझुनू, 13 अगस्त (वार्ता) राजस्थान में झुंझनू के जिला एवं सत्र न्यायालय ने रिहायशी छप्पर एवं उसमें रखे घरेलू सामान को जलाने आरोपी को आज पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने आरोपी चिरंजीलाल को एक महिला से कहासुनी होने पर उसके घर में आग लगाने का दोषी मानते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया जिसे अदा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार नवलगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष छह जुलाई 2018 को सुप्यारदेवी पत्नी से कहासुनी होने के बाद आरोपी चिरंजीलाल ने रात में उसके घर में आग लगा दी जिससे घर में रखा अनाज, पहनने के कपड़े, पशुओं का चारा, खाट, चौकी, गैस चूल्हा, घर में रखे रुपए सहित छोटा-मोटा अन्य सामान जलकर राख हो गया।
सर्राफ सुनील
वार्ता
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