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न्यायालय के आदेश पर जिला कलेक्टर की कार कूर्क

भरतपुर 29 अगस्त (वार्ता) राजस्थान के भरतपुर में आज न्यायालय के एक आदेश के बाद जिला कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर को न्यायालय के सेल अमीन ने कूर्क कर लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा खोखर गांव निवासी महिला चंचल शर्मा को जिला ग्राम रोजगार सहायक पद पर नियुक्ति देने के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना के बाद यह कार्यवाही की गई।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ शर्मा ने बताया कि वर्ष 2008 में चंचल शर्मा ने महात्मा गांघी राष्ट्रीय राजेगार गांरटी योजना (मनरेगा) में जिला ग्राम रोजगार सहायक पद के लिए आवेदन किया था लेकिन पात्र होने के बाद भी उसके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्ति दे दी गयी।
मामले को लेकर न्यायालय में दायर परिवाद पर न्यायाधीश ने चार महीने पहले महिला को पात्र मानते हुए उसे नियुक्ति देकर ज्वॉइन कराने के निर्देश दिए थे लेकिन प्रशासन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और इस दौरान महिला नौकरी के लिए भटकती रही।
सेल अमीन के अनुसार यदि एक महीने में महिला को जिला प्रशासन द्वारा नियुक्ति नहीं दी जाती है तो सार्वजनिक रूप से जिला कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर को नीलाम किया जाएगा।
गुप्ता रामसिंह
वार्ता
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