राज्य » राजस्थानPosted at: Sep 5 2019 11:20PM हत्या के आरोपी को आजीवन कारावासझुंझुनू, 05 सितंबर (वार्ता) राजस्थान में झुंझुनू के अतिरिक्त सत्र न्यायालय (संख्या दो) ने हत्या के आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुज्जफर चौधरी ने आरोपी जीवणराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत राजूराम की हत्या का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार 11 अक्टूबर 2016 को उदयपुरवाटी थाना क्षेत्र में जीवणराम ने राजूराम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सर्राफ सुनीलवार्ता