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सरपंच चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित

श्रीगंगानगर, 30 सितंबर (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले की सादुलशहर पंचायत समिति ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन के सरपंच को पांच वर्ष के लिए पंचायतीराज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
संभागीय आयुक्त हनुमान सहाय मीणा ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(3) के तहत ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन के सरपंच रविंद्र कुमार को पांच वर्ष की अवधि तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है। सरपंच रविंद्र कुमार पर साढ़े चार हजार की रिश्वत लेने का मामला विचाराधीन है।
इस मामले की विभिन्न स्तरों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच करवाई गई। जांच में दोषी पाए जाने पर संभागीय आयुक्त ने यह निर्णय सुनाया है। उन्होंने इस ग्राम पंचायत में सरपंच पद को रिक्त घोषित कर दिया है।
सेठी सुनील
वार्ता
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