राज्य » राजस्थानPosted at: Nov 28 2019 5:08PM घातक हमला करने के तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावासश्रीगंगानगर, 28 नवंबर (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (संख्या-2)ने कृषि भूमि में पानी लगाने के विवाद को लेकर घातक हमला करने के तीन आरोपियों को आज तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पलविंदरसिंह ने अमरजीत सिंह, सुरजीत सिंह और अमरसिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत ईश्वरराम जाट, जगजीवन और महेंद्र पर हमला करने का दोषी मानते हुए उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। न्यायालय ने आरोपियों को अन्य धाराओं के तहत भी दोषी माना और अलग से सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। मामले के अनुसार सादुलशहर थाना क्षेत्र के कालवासिया गांव में वर्ष 2015 में अभियुक्तों ने भूमि विवाद के चलते ईश्वरराम जाट, जगजीवन और महेंद्र पर धारदार हथियारों से हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था।सेठी सुनीलवार्ता