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सरकारी बकाया नहीं चुकाने वाले सरपंच नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

झुंझुनू, 30 दिसंबर (वार्ता) राजस्थान में झुंझुनू जिले में अगले महीने होने वाले पंचायत राज चुनाव में सरपंच का चुनाव लड़ने के इच्छुक 94 पूर्व और 150 वर्तमान सरपंचों को ग्राम पंचायतों की बकाया वसूली के कारण अयोग्य ठहराया जा सकता है।
पूर्व सरपंचों के विरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर से वसूली के नोटिस जारी हो चुके हैं तथा वसूली जमा न होने तक चुनाव के लिए अपात्र घोषित करने के लिए राज्य सरकार को सूचित किया गया है।
जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट ने आज बताया कि वर्तमान सरपंचों को बकाया राशि जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत के लेखों तथा कार्यों का सत्यापन किए बिना किसी सरपंच को अदेय प्रमाण पत्र जारी नहीं करें। उन्होंने बताया कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 (झ) तथा धारा 19 (ड) में पंचायती राज संस्था द्वारा फीस या देनदारियों को चुकाने का नोटिस जारी होने के दो महीने तक उक्त राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो बकायादार को चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि नोटिस की अवधि दो महीने में यदि सरपंच चुन लिया जाता है तो धारा 38 के तहत चुनाव के बाद अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर पर इस प्रकार के बकायादारों की सूची तैयार कर ली गई है।
सर्राफ सुनील
वार्ता
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