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झुंझुनू जिले के 33 पूर्व सरपंच इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे

झुंझुनू, 01 जनवरी (वार्ता) राजस्थान में झुंझुनू जिले के पूर्व 33 सरपंचों एवं पांच पूर्व वार्ड पंचों को पद का दुरुपयोग करने पर संभागीय आयुक्त ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 (3) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने बुधवार को बताया कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 (झ) तथा धारा 19 (ड) में पंचायती राज संस्था द्वारा आरोपित करके फीस या देनदारियों को चुकाने का नोटिस जारी होने के दो महीने तक राशि जमा नहीं करवाने पर बकायादार को चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। इन पूर्व सरपंचों को वर्ष 2015 तक अपने कार्यकाल के दौरान पद का दुरुपयोग करने का दोषी माना गया।
उन्होंने बताया कि जिले के 150 वर्तमान सरपंचों को ग्राम पंचायतों के बकाये के चलते अयोग्य ठहराया जा सकता है। वसूली जमा न होने तक चुनाव के लिए अपात्र घोषित करने के लिए राज्य सरकार को सूचित किया गया है। जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर से इस प्रकार के बकायादारों की सूची तैयार कर ली गई है।
सराफ सुनील
वार्ता
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