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दुष्कर्म मामले में आरोपी को मृत्यु तक आजीवन कारावास

अलवर 09 जनवरी (वार्ता) राजस्थान में अलवर की एक पॉक्सो अदालत ने छह साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पोक्सो अदालत संख्या तीन के विशिष्ट न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने आरोपी एवं बानसूर के चूला गांव निवासी रिंकू उर्फ राजू को यह सजा सुनाई। अदालत ने आरोप पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि नौ मार्च 2019 को तिजारा क्षेत्र की छह वर्ष की बालिका अपने दादा के साथ अजरका शादी में गई थी वही उस शादी में राजू ने बच्ची का अपहरण कर ले गया।
बाद में वह बच्ची दरबारपुर फाटक के पास लहूलुहान अवस्था में मिली थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बताया कि यह मामला पोक्सो अदालत में गत 13 सितंबर को आया था और करीब चार माह की अल्पावधि में 36 गवाह कराकर सजा सुना दी गई।
जैन जोरा
वार्ता
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