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फर्जी शिकायते करने वाले ई-मित्र संचालक का लाइसेंस निलम्बित

जयपुर 09 मई (वार्ता) राजस्थान के जयपुर में आवेदकों से पैसे लेकर राशन सम्बन्धी तीन सौ से अधिक फर्जी शिकायतें करने का दोष सिद्ध हो जाने पर आमेर उपखण्ड के एक ई-मित्र का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलम्बित करते हुए पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
आमेर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मीकांत कटारा ने बताया कि फ्रंेड्स काॅलोनी, नाई की थड़ी आमेर में संचालित एक ई-मित्र केन्द्र के बारे में काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं कि वहां सीधे-साधे लोगों से पैसे लेकर राशन सम्बन्धी शिकायतें उच्च स्तर विभिन्न मंचों पर की जा रही थीं।
इस जानकारी पर उपखंड अधिकारी श्री कटारा, तहसीलदार जगदीश आशिया ने टीम के साथ इस ईमित्र पर पहुँचे। तस्दीक में इसके संचालनकर्ता असलम खान ने रुपये लेकर शिकायत दर्ज करने की बात स्वीकारी तथा करीब तीन सौ से अधिक शिकायतें बिना शिकायतकर्ता की पहचाने के राशन कार्ड, आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज के किए जाने की बात सामने आई।
उपखंड अधिकारी एवं इनसीडेंट कमाण्डर ने ईमित्र केन्द्र संचालक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया तथा 15 दिन के लिए ईमित्र का लाईंसेंस निरस्त किया। ईमित्र संचंालक को दुबारा ऐसा किए जाने पर 50 हजार रुपए जुर्माने व 30 दिन तक लाईसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई।
रामसिंह
वार्ता
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