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उदयपुर में कोरोना संक्रमित के बाद वृंदावन धाम एवं अलीपुरा में लगाई निषेधाज्ञा

उदयपुर, 12 मई (वार्ता) राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर शहर के वृंदावन धाम एवं अलीपुरा में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।
जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी द्वारा जारी आदेश में बताया है कि उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र अंतर्गत वृंदावन धाम (न्यू भूपालपुरा) में एवं भूपालपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीपुरा, कृष्णपुरा क्षेत्र में एक-एक व्यक्ति नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से संबंधित क्षेत्रों में यह निषेधाज्ञा लगाई है।
उन्होंने बताया कि ये आदेश 12 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 26 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
रामसिंह
वार्ता
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