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राजस्थान में मुुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू

उदयपुर 08 जून (वार्ता) राजस्थान सरकार द्वारा स्वयं के उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी है।
जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक अरूणा शर्मा ने बताया कि विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य के लिए संयत्र एवं मशीन, वर्क शेडध्भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक एवं व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये रहेगी।
योजना में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम तथा सिडबी के माध्यम से ऋण लेने वालों को ब्याज अनुदान देय होगा एवं ब्याज अनुदान अधिकतम पांच वर्ष के लिये दिया जायेगा।
योजना के अनुसार 25 लाख रुपये तक ऋण पर आठ प्रतिशत, 25 लाख रुपये से पांच करोड रुपये ऋण पर छह प्रतिशत एवं पांच करोड से 10 करोड रुपये तक ऋण पर पांच प्रतिशत तक ब्याज अनुदान सहायता दिए जाने का प्रावधान हैं। बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के एक लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज का शत-प्रतिशत पुनर्भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा।
रामसिंह
वार्ता
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