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प्रवासी राजस्थानियों का संस्थागत क्वारेंटाईन के बाद होम क्वारेंटाईन जरूरी

जयपुर 10 जून (वार्ता) राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने विदेशों से प्रदेश में आ रहे प्रवासी राजस्थानियों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने एवं संक्रमण की श्रृंखला को तोडने के लिए सात दिवस संस्थागत क्वारेंटाईन एवं सात दिवस के लिए होम क्वारन्टाईन अनिवार्य कराने के निर्देश दिये है।
विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने आज जारी आदेश में बताया है कि राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि विदेशों से आये कुछ प्रवासी संस्थागत क्वारंटाईन से मुक्त होने के बाद अपने गृह जिले में जांच कराये जाने पर कोविड-19 से संक्रमित पाये गये हैे जो एक गंभीर चिंता का विषय हैं।
उन्होंने बताया कि उक्त स्थिति में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव, रोकथाम, इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोडने हेतु व्यापक लोकहित में यह निर्णय लिया गया है कि विदेशों से आये प्रवासी राजस्थानियों का सात दिवस का संस्थागत क्वारेंटाईन पूर्ण करने के पश्चात उन्हें होम क्वारेंटाईन में भेजे जाने से पूर्व कोविड-19 की जांच सुनिश्चित की जावे।
पारीक रामसिंह
वार्ता
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