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लाखों के जेवरात हड़पने के मामले में सात आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

श्रीगंगानगर, 24 जून(वार्ता) राजस्थान के श्रीगंगानगर में अदालत ने एक बुजुर्ग की पुत्रवधु और उसके पीहरवालों पर षड्यंत्र रच कर लाखों के सोने-चांदी के जेवरात हडप जाने के मामले में आज सात आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
श्रीगंगानगर में जवाहरनगर के सेक्टर-8 निवासी भजनलाल जाट (64)द्वारा अदालत में दायर किए गए इस्तागासा के आधार पर जवाहरनगर थाना में यह मामला गत सात फरवरी को दर्ज किया गया था। इसमें भजन लाल की पुत्रवधू सुशीला,उसकी मां गिरदावरीदेवी, भाई दीपक जाट के अलावा नरेंद्र गोदारा, मोटाराम जाट ,मोमनराम जाट निवासी पीलीबंगा,महावीर जाट एवं उसके पुत्र संजय जाट निवासी पक्का भादवां, जिला हनुमानगढ़ पर षड्यंत्रपूर्वक करीब सौ तोले सोने के जेवरात एवं चांदी के गहने हडपकर जाने का आरोप लगाया गया।
मुख्य आरोपी सुशीला को छोड़कर बाकी सभी सात आरोपियों द्वारा सोमवार को अग्रिम जमानत अर्जी लगाई गई थी। इस पर विशिष्ट न्यायालय (महिला उत्पीड़न एवं अत्याचार निवारण) के न्यायाधीश संदीप कौर ने आज उनकी अर्जी को खारिज कर दिया।
सेठी जोरा
वार्ता
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