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महामारी अध्यादेश का उल्लंघन करने के खिलाफ 70 लाख से अधिक का जुर्माना

जयपुर 12 जुलाई (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में लाॅकडाउन 5.0 के दौरान राजस्थान महामारी अध्यादेश का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक 52946 मामलों में कार्यवाही की गयी तथा 70 लाख 40 हजार एक सौ रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
पुलिस के अनुसार सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर अब तक 13290 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर 2658000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। दुकानदार द्वारा ऐसे व्यक्ति को विक्रय किया जिसने फेस मास्क नहीं लगा रखा था, के विरूद्ध अब तक 1454 कार्यवाही की जाकर 727000 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर अब तक 70 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर 14000 रूपये का जुर्माना वसूला गया जबकि सार्वजनिक स्थान पर लोगों द्वारा शराब का सेवन करने पर अब तक 34 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर 17000 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
शहर में पान, गुटखा, तम्बाकू विक्रय करते हुये पाये जाने पर अब तक 17 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर 16000 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर अब तक 38081 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर 3808100 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
पुलिस के अनुसार जयपुर शहर में अनावश्यक एवं बिना कारण आवाजाही करने वालों के विरूद्ध लाॅक डाउन का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आज 13 वाहनों को जब्त किया गया। शहर में लाॅक डाउन पर अब तक 18221 दुपहिया एवं चैपहिया वाहन जब्त किया तथा कुल एक 65 लाख 95हजार 350 रूपये का जुर्माना वसूला गया है।
रामसिंह
वार्ता
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