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हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

जयपुर 10 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान में बाड़मेर के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने हत्या के एक मामले में हत्या का दोष साबित होने पर गुरूवार को दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश सुशील कुमार जैन द्वारा हत्या के प्रकरण में आरोपी रिडमलराम और आसुराम जाति विश्नोई निवासी बारूडी को हत्या का दोषी करार देते हुए दोनों अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक जसवंत बोहरा ने बताया कि गुड़ामालानी थाना में सात जून 2016 को रामचंद्र की दोनों आरोपियों ने रास्ता रोककर सिर में चोट मारकर हत्या कर दी थी।
न्यायालय ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप सिद्व होनेपर आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रूपए का अर्थदंड़ की सजा सूनायी।
रामसिंह
वार्ता
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