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जयपुर में अध्यादेश उल्लंघन करने के मामले में एक करोड़ 18 लाख से अधिक जुर्माना वसूला

जयपुर 10 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले में महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लंघन करने पर अब तक नौ हजार से अधिक मामलों में एक करोड़ 18 लाख से अधिक जुर्माना वसूला गया वहीं इस दौरान 18 हजार आठ सौ से अधिक वाहन जब्त कर एक करोड़ 84 लाख का जुर्माना वसूल किया गया।
पुलिस ने आज बताया कि जयपुर शहर में लाॅकडाउन 5.0 के दौरान राजस्थान महामारी अध्यादेश का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक 91 हजार 494 मामलों में कार्यवाही की गयी तथा एक करोड 18 लाख 1700 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। इसके तहत सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर अब तक 19 हजार 703 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा 39 लाख 40 हजार छह सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया वहीं दुकानदार द्वारा ऐसे व्यक्ति को विक्रय किया जिसने फेस मास्क नहीं लगा रखा था, के विरूद्ध 1585 मामलों में कार्यवाही की गई तथा सात लाख 92 हजार 500 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर अब तक 77 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा 15 हजार 400 रूपये का जुर्माना वसूला गया तथा सार्वजनिक स्थान पर लोगों द्वारा शराब का सेवन करने पर अब तक 65 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा 32 हजार 500 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
इसके अलावा पान, गुटखा, तम्बाकू विक्रय करते हुये पाये जाने पर अब तक 17 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर 16000 रूपये का जुर्माना वसूला गया जबकि सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम छह फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर अब तक सात हजार 47 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी एवं 70 लाख चार हजार सात सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
पुलिस के अनुसार जयपुर शहर में अनावश्यक व बिना कारण आवाजाही करने वालों के विरूद्ध लाॅक डाउन का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आज 37 वाहन जब्त किये गये। शहर में लाॅक डाउन पर अब तक 18 हजार 808 दुपहिया एवं चैपहिया वाहन जब्त किये एवं एक करोड 84 लाख 61 हजार 150रूपये का जुर्माना वसूला गया है।
रामसिंह
वार्ता
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