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राजस्थान में एपिड़ेमिक अध्यादेश का उल्लंघन करने पर 10 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला

जयपुर, 16 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान में एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक सात लाख चार हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 10 करोड 30 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
पुलिस महानिदेशक अपराध एम एल लाठर ने आज यहां बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेसिंग रखना एवं अन्य गाईडलाइन्स की अनुपालना करना आवश्यक है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इन गाईडलाइन्स का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर दो लाख 67 हजार से अधिक, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 12 हजार 844, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर चार लाख 21 हजार 912 व्यक्तियों के चालान किये गये है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा- तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।
श्री लाठर ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर तीन हजार 659 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब आठ हजार 114 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत नौ लाख 64 हजार 304 वाहनों का चालान एवं एक लाख 67 हजार 202 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 17 करोड़ 51 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 27 हजार 413 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 302 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 232 को गिरफ्तार किया गया है।
रामसिंह
वार्ता
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