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जयपुर में महामारी अध्यादेश उल्लंघन पर एक करोड़ 61 लाख रू का जुर्माना वसूला

जयपुर 10 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश का उल्लंघन करने पर अब तक एक लाख 25 हजार मामलों में कार्यवाही करते हुये एक करोड़ 61 लाख रूपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया वहीं इसी दौरान 19 हजार से अधिक वाहन जब्त किये गये तथा दो करोड़ 20 लाख से अधिक रूपए का का जुर्माना वसूला गया है।
पुलिस आयुक््तालय कार्यालय से आज जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि जयपुर शहर में लाॅकडाउन 5.0 के दौरान राजस्थान महामारी अध्यादेश का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक एक लाख 25 हजार 931 मामलों में कार्यवाही की गई तथा एक करोड़ 61 लाख 76 हजार तीन सौ रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर अब तक 28 हजार 525 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई तथा 57 लाख पांच हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया वहीं दुकानदार द्वारा ऐसे व्यक्ति को विक्रय किया जिसने फेस मास्क नहीं लगा रखा था, के विरूद्ध अब तक 1696 मामलों में कार्यवाही की जाकर आठ लाख 48 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।
सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर अब तक 80 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा 16 रूपये का जुर्माना वसूला गया जबकि सार्वजनिक स्थान पर लोगों द्वारा शराब का सेवन करने पर अब तक 75 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर 37500 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
इसी प्रकार पान, गुटखा, तम्बाकू विक्रय करते हुये पाये जाने पर अब तक 17 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर 16000 रूपये का जुर्माना वसूला गया तथा सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर अब तक 95 हजार 538 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा 95 लाख 53 हजार 800रूपये का जुर्माना वसूला गया।
जयपुर शहर में अनावश्यक एवं बिना कारण आवाजाही करने वालों के विरूद्ध लाॅक डाउन का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर शनिवार को 11 वाहन जब्त किये गये। शहर में लाॅक डाउन पर अब तक 19 हजार 167दुपहिया एवं चैपहिया वाहन जब्त किये गये तथा दो करोड़ 22 लाख 29 हजार 650 रूपये का जुर्माना वसूला गया है।
रामसिंह
वार्ता
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