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21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम की हुई घोषणा

जयपुर, 24 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान में निर्वाचन आयोग ने 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव चार चरणों में कराने के लिए कार्यक्रम आज घोषित कर दिया।
चुनाव आयुक्त पी एस मेहरा ने बताया कि प्रथम चरण में 23 नवंबर, द्वितीय चरण में 27 नवंबर, तृतीय चरण में एक दिसंबर और चतुर्थ चरण में पांच दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभावी हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने माह जून एवं अगस्त, 2020 में अधिसूचनाएं जारी कर 18 नगरपालिकाओं का नवसृजन किया था। इन नगरपालिकाओं के सृजन से 48 ग्राम पंचायत पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं। इन पंचायतों के पूर्ण अथवा आंशिक क्षेत्र नगरपालिका में सम्मिलित होने से शेष रहे ग्रामों या क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के बाद संबंधित जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र एवं कतिपय स्थानों पर इनके आरक्षण में भी परिवर्तन होना संभावित है।
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट एवं चार अन्य समान प्रकृति की याचिकाओं में न्यायालय द्वारा नवीन नगरपालिकाओं के गठन के लिए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर अंतरिम स्थगन प्रदान कर दिया जाने से नवगठित नगरपालिकाओं से प्रभावित पंचायतीराज संस्थाओं की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऎसे में नवसृजित 18 नगरपालिकाओं से प्रभावित उक्तानुसार 12 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराना संभव नहीं है।
श्री मेहरा ने बताया कि प्रदेश के अजमेर, चूरू, नागौर, बांसवाडा, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जैसलमेर, राजसमंद, बीकानेर, जालौर, सीकर, बूंदी, झालावाड़, टोंक, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं और उदयपुर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव विभिन्न चरणों में करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन जिलों में 21 जिलों में दो करोड़ 41 लाख, 87 हजार, 9 सौ 46 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इन 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्य, 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव संपन्न होंगे।
उन्होंने बताया कि चार नवंबर को अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय नौ नवंबर दोपहर तीन बजे तक रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 नवंबर प्रातः 11 बजे से होगी, जबकि 11 नवंबर दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के साथ ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
प्रथम चरण के लिए 23 नवंबर, द्वितीय चरण के लिए 27 नवंबर, तृतीय चरण के लिए एक दिसंबर और चतुर्थ चरण के लिए पांच दिसंबर को प्रातः 7.30 बजे से सायं पांच बजे तक मतदान करवाया जाएगा। मतगणना आठ दिसंबर को प्रातः नौ बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। इसी तरह प्रधान या प्रमुख का चुनाव 10 दिसंबर और उप प्रधान या उप प्रमुख 11 दिसंबर को चुनाव होगा।
रामसिंह
वार्ता
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