Saturday, Apr 20 2024 | Time 10:43 Hrs(IST)
image
राज्य » राजस्थान


एनजीटी ने उद्यान भूमि में भूखंड काटने के मामले में भीलवाड़ा कलेक्टर को नोटिस जारी किया

भीलवाड़ा 08 जनवरी (वार्ता) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सेंट्रल जोन बेंच भोपाल ने राजस्थान के भीलवाड़ा में तीन लाख 17 हजार वर्ग फुट उद्यान की भूमि पर मिलीभगत कर नियमविरुद्ध भूखंड काटने के मामले में जिला कलेक्टर, नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद भीलवाड़ा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
भीलवाड़ा निवासी एवं पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की एनजीटी में उद्यानों में भूखंड बनाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर न्यायाधीश श्यो कुमार सिंह एवं एक्सपर्ट मेंबर डॉ सत्यवान सिंह गर्ब्याल ने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर, नगर विकास न्यास व नगर परिषद भीलवाड़ा को नोटिस जारी कर आगामी 24 फरवरी को जवाब तलब किया है।
श्री जाजू ने दायर जनहित याचिका में बताया कि स्वीकृत लेआउट प्लान 22 मई 2009 में बताए गए उद्यानों में न्यास द्वारा जनता की गाढ़ी कमाई का धन खर्च कर बाउंड्री, फुटपाथ, रेलिंग बनाकर व पेड़ लगाकर लाखों रुपए खर्च कर दिए तथा लगाए गए पौधे बड़े होने के बाद में काट दिए व बाउंड्री तोड़ दी।
श्री जाजू की जनहित याचिका में उद्यानों को बर्बाद करने वाले अधिकारियों से पेड़ों की कटाई व बाउंड्री तोड़ने से होने वाले नुकसान की भरपाई करने व वापस बाउंड्री बनवाने, पौधे लगाने व रखरखाव व्यवस्था करवाने तथा नियम विरुद्ध भूखंड बनाने व आवंटन करने वाले दोषी अधिकारियों को दंडित करने की गुहार की गई।
उल्लेखनीय है कि बड़े उद्यान में से 2 लाख 5 हजार 504 वर्ग फुट व छोटे उद्यान की 1 लाख 18 हजार 47 वर्ग फुट भूमि भूखंड बनाकर आवंटित कर दी गई है।
जोरा
वार्ता
image