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जयपुर में रात्रिकालीन कर्फ्र्यू उल्लंघन पर पांच लाख 29 हजार का जुर्माना वसूला

जयपुर 09 जनवरी (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर गत 24 घंटों में 752 कार्यवाही कर 99 हजार रूपये का जुर्माना वसूला वहीं रात्रि कालीन कफ्र्यू के उल्लंघन पर गत 24 घंटों में 70 वाहनो पर कार्यवाही कर पांच लाख 29 हजार तीन सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं रात्रि कालीन कफ्र्यू में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 752 मामलों में कार्यवाही कर 99 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। इसके तहत सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर गत 24 घंटों में 58 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 29 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर गत 24 घंटों में 06व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर 1200रूपये का जुर्माना वसूला गया।
सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 688 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 68 हजार आठ सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक दो लाख तीन हजार 344 मामलों में कार्यवाही की जाकर जुर्माना राशि दो करोड़ 62 लाख 87 हजार रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।
रामसिंह
वार्ता
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18 Apr 2024 | 9:43 PM

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