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गाड़िया लुहारों को विधिक परीक्षण कर स्थाई रूप से बसाने की होगी कार्यवाही-भाटी

जयपुर, 13 फरवरी (वार्ता) राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज विधानसभा में कहा कि जयपुर जिले के आमेर के गांव सिरसली में लम्बे समय से अस्थाई रूप से निवास कर रहे गाड़िया लुहार परिवारों को स्थाई रूप से बसाने के लिए जिला प्रशासन के प्रस्ताव का विधिक परीक्षण कराने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
श्री भाटी प्रश्नकाल में विधायक सतीश पूनियां के मूल एवं पूरक प्रश्नों के जवाब में यह बात कही। उन्होंने बताया कि विभागीय पत्र 14 अगस्त 2020 द्वारा गाड़िया लुहार परिवारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु उपयुक्त सिवायचक भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव चाहे गये थे। उन्होंने बताया कि इस क्रम में जिला कार्यालय, जयपुर के पत्र गत आठ फरवरी द्वारा तहसील आमेर स्थित राजस्व ग्राम सिरसली में चारागाह भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने एवं इस अधिनियम की धारा 102क के तहत संबंधित ग्राम पंचायत सिरसली को आवंटित किये जाने संबंधी उपखण्ड अधिकारी, आमेर से प्राप्त प्रस्ताव को विभाग को प्रेषित किये गये है। प्रकरण में आवेदित भूमि चारागाह श्रेणी की प्रतिबंधित भूमि है।
उन्होंने बताया कि गौचर किस्म की भूमियों पर बसे गांंव की आबादी को नियमित करने के क्रम में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं भूमिहीन कृषक जिनको पूर्व में पट्टे जारी किये जा चुके हैं। इन श्रेणियों के व्यक्ति्याें को ही योजना बनाकर नियमित किया जा सकता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत सिरसली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ये गाड़िया लुहार परिवार लगभग 30 वर्षों से इस भूमि पर बसे हुये है। इनके पास अन्य आवासीय/खातेदारी भूमि नहीं है। जिला कार्यालय, जयपुर से प्राप्त प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों के अनुक्रम में प्रस्ताव का विधिक परीक्षण कराया जा रहा है। प्रकरण में प्रशासनिक अनुमोदन उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
श्री पूनियां ने पूरक प्रश्न किया कि इनके लिए वैकल्पिक भूमि देने का सरकार विचार रखती हैं क्या। अध्यक्ष डा सी पी जोशी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदस्य का प्रश्न यह होना चाहिए कि सरकार शीघ्र परीक्षण कराया जाये। डा जोशी ने कहा कि परीक्षण कराकर पट्टे देने की कार्रवाई की जानी चाहिए।
जोरा
वार्ता
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