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जयपुर में अध्यादेश उल्लंघन पर 24 हजार का जुर्माना वसूला

जयपुर 14 फरवरी (वार्ता) राजस्थान की राजधानी जयपुरमें महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर गत 24 घंटों में दो सौ मामलों में कार्यवाही करतें हुये 24 हजार पांच सौ रूपये का जुर्माना वसूला वहीं रात्रि में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 87वाहनो पर कार्यवाही की गई तथा सात लाख 79 हजार चार सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जयपुर शहर में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 478 मामलों में कार्यवाही कर सात लाख 94 हजार नौ सौ रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। इसके तहत सार्वजनिक स्थान व कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर आठ व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर चार हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।
सार्वजनिक स्थान पर लोगो द्वारा थूकने पर विगत 24 घंटों में 13व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर 2600 रूपये का जुर्माना वसूला गया वही सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 179 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 17 हजार नौ सौ रूपये का जुर्माना वसूला गया।
इसी प्रकार जयपुर शहर में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ अब तक दो लाख 14 हजार 726 मामलों में कार्यवाही की गई तथा दो करोड़ 77 लाख 41 हजार पांच सौ रूपये जुर्माना वसूल किया गया है।
रामसिंह
वार्ता
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