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सांभर साल्ट के अधीन भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों पर बनाये नोडल अधिकारी-अध्यक्ष

जयपुर, 25 फरवरी (वार्ता) राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डा सी पी जोशी ने आज विधानसभा में सांभर सॉल्ट लिमिटेड के अधीन भूमि पर अवैध कब्जे एवं पानी का दोहन मामलों में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के इससे जुड़े अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक कर नोडल अधिकारी बनाकर इस समस्या के स्थाई समाधान करने के निर्देश दिये।
डा जोशी ने प्रश्नकाल में विधायक निर्मल कुमावत के प्रश्न एवं अन्य विधायकों के पूरक प्रश्नों का जब उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना जवाब दे रहे थे तब हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के अधिकारी बैठक करके चर्चा करे। दोनों बैठकर रास्ता निकाले, इसके लिए एक नोडल अधिकारी बनाया जाये। राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार से इस संबंध में बात करनी चाहिए।
इससे पहले मीना ने विधायकों के पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि सांभर सॉल्ट लिमिटेड केन्द्र सरकार का उपक्रम है तथा उनके अधीन भूमि पर अवैध कब्जे अथवा पानी का दोहन करने वाले लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार भी सांभर सॉल्ट लिमिटेड को ही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा सांभर सॉल्ट लिमिटेड के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाने के प्रयास किये जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जयपुर एवं नागौर के जिला कलेक्टरों के द्वारा भी अवैध कब्जे एवं पानी चोरी की शिकायत के खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में नागौर एवं जयपुर में कुल 23.85 हैक्टेयर से अतिक्रमण को हटाया गया तथा 295 अवैध बोरवैल नष्ट किये गये एवं 32 सबमर्सिबल पम्प के साथ 22 हजार 800 मीटर विद्युत केबल भी जब्त की गई। उन्होंने कहा कि बार-बार अतिक्रमण होना तथा अवैध बोरवैल तथा विद्युत कनेक्शन होना वास्तव में गंभीर समस्या है। इस मामले में समय-समय पर नागौर एवं जयपुर के जिला कलेक्टर को निर्देश दिये जाते रहे हैं और उनके द्वारा प्रभावी कार्यवाही भी की गई है।
श्री मीना ने बताया कि उद्योग विभाग, जयपुर द्वारा किसी प्रकार का अवैध कब्जे/पानी चोरी कर दोहन करने का मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों की रिपोर्ट की अनुपालना में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सांभर झील क्षेत्रफल का निर्धारण कर दिया गया है। सांभर झील में हुए अतिक्रमण हटाने एवं अवैध विद्युत कनेक्शन हटाने की कार्यवाही समय-समय पर की जा रही है। नमक उत्पादन पर किसी भी प्रकार का राजस्व/टैक्स वसूल नहीं किया जाता है। इस कारण से वर्ष 2019 एवं 2020 में नमक के अवैध उत्पादन से राज्य सरकार को किसी भी प्रकार के राजस्व का नुकसान नहीं हुआ है।
उन्होंने बताया कि मै0 सांभर साल्ट्स लि. द्वारा राज्य सरकार को किराये के रूप में साढ़े पांच लाख रुपये प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। सांभर साल्ट्स निंरतर घाटे में चल रहा है। इससे राज्य सरकार को कोई लाभांश भी प्राप्त नहीं हुआ है।
जोरा
वार्ता
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